शासन ने तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट निषेध क्षेत्र की सूचना लगाने, कम आयु के युवाओं को तंबाकू उत्पाद बेचने पर पाबंदी लगाने, शैक्षिक संस्थानों के सौ गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिए हैं। इसको लेकर जिला स्तरीय कमेटी और सचल दल का भी गठन किया है, लेकिन यह कागजों पर ही चल रहा है। स्कूलों, कॉलेजों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने की दुकान लगी हुई हैं।
समिति व सचल दल नहीं आते नजर
तंबाकू उत्पाद अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने को डीएम की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति बनाई गई है। इसके अलावा सात सदस्यीय सचल दल बनाया गया है। धरातल पर ये कहीं नजर नहीं आता।
उल्लंघन पर पांच साल तक की कैद
तंबाकू उत्पाद से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर एक से पांच साल की कैद और एक से पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
जागरूकता कार्यक्रमों के तहत लोगों को नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जल्द ही अभियान चलाया जाएगा।
डॉ. एके सिंह, सीएमओ।
स्कूल, कॉलेजों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों की धरपकड़ की जा रही है। कानून का सख्ती से पालन हो, इसको लेकर अफसरों को निर्देशित किया गया है।
रामनिवास शर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट।