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Pilibhit News: गैंगस्टर के दोषी को साढ़े चार साल का कारावास

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पीलीभीत। विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को दोषी पाते हुए पांच हजार रुपये जुर्माना सहित चार साल छह माह 15 दिन की सजा सुनाई।
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अभियोजन के मुताबिक, थाना माधोटांडा के प्रभारी निरीक्षक इंद्र सिंह ने सूचना दर्ज कराई कि दो अगस्त 2017 को पुलिस बल के साथ देखरेख शांति व्यवस्था में तैनात थे। गश्त के दौरान पता चला कि ग्राम विजयपुर पकड़िया थाना न्यूरिया का विक्रम सिंह उर्फ विक्का, थाना न्यूरिया के ग्राम सूरजपुर का लखविंदर सिंह लक्की, थाना खटीमा के कलेक्टर फार्म होलीगंज का प्रभुजोत सिंह उर्फ प्रभु का एक संगठित गिरोह है। विक्रम सिंह उर्फ विक्का अपने सदस्यों के साथ लूट चोरी जैसे जघन्य अपराध कर धन अर्जित करता है। इसी से अपना व अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करते हैं। इनका क्षेत्र में भय व आतंक है।
पुलिस ने बाद विवेचना 29 मार्च 2019 में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आरोपी विक्रम सिंह उर्फ विक्का ने अन्य सह अभियुक्तों की पत्रावली से अलग करने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया। न्यायालय ने पत्रावली अलग कर सुनवाई की। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की। न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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