पीलीभीत। गैंगस्टर के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना ने दोषी पाते हुए पांच हजार रुपये जुर्माना सहित तीन वर्ष पांच माह चार दिन के कारावास की सजा सुनाई है।
26 नवंबर 2022 को थाना सुनगढ़ी के एसएचओ कमल सिंह पुलिस बल के साथ लंबित विवेचना, गश्त देखरेख शांति व्यवस्था व आगामी निकाय चुनाव को लेकर मिश्रित आबादी में भ्रमण पर थे। सूचना पर ग्राम पिपरा वाले दो का शंकर अपने साथियों चेतराम व देवदत्त के साथ मिलकर संगठित गैंग बना कर अपने भौतिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अपराध कर जनता में भय व आतंक बना रखा है। जनता का कोई व्यक्ति गवाही देने व विरोध करने का साहस नहीं करता। पुलिस ने सूचना दर्ज कर वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आरोपित शंकर उर्फ सोनकर की पत्रावली अलग कर सुनवाई की गई। न्यायालय ने सुनवाई करने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया। संवाद