पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश/ गैंगस्टर एक्ट गीता सिंह ने गैंगस्टर के एक आरोपी को दोषी पाते हुए बुधवार को पांच हजार रुपये जुर्माना सहित तीन साल सात माह की सजा सुनाई।
बरखेड़ा थानाध्यक्ष उदयवीर सिंह ने 20 जुलाई 2022 को थाना पर सूचना दर्ज कराई कि वह पुलिस बल के साथ शांति व्यवस्था, क्षेत्र की देखभाल, पेंडिंग विवेचना व चेकिंग के साथ गश्त कर रहे थे। तभी जानकारी मिली कि बादशाह उर्फ वीर बहादुर गैंग लीडर अपने साथियों रुकमपुर थाना क्योलड़िया बरेली के राजू उर्फ राजवीर, ओमपाल, सुरेंद्र पाल, हरिनंदन, श्यामबहादुर, हरप्रसाद व राजू उर्फ राजेश के साथ संगठित होकर भौतिक और आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य करके धन अर्जित करते हैं। बादशाह गैंग लीडर है।
पुलिस ने सूचना दर्ज कर वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आरोपी राजू उर्फ राजवीर ने पत्रावली अलग कर सुनवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय ने पत्रावली अलग कर सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी कर अभियोजन का पक्ष न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करते हुए प्रकरण की सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद