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Pilibhit News: घर में छेड़खानी के दोषी को चार साल का कारावास, जुर्माना

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पीलीभीत। घर में घुसकर विवाहिता के साथ छेड़खानी करने के आरोपी को दोषी पाते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदरपाल ने 13 हजार रुपये जुर्माना समेत चार साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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गजरौला थाने पर दी गई तहरीर के मुताबिक, दिनेश कुमार ने 30 जून 2012 की रात गांव निवासी विवाहिता के घर में घुसकर उसे दबोच लिया और अश्लील हरकतें करने लगा। शोर सुन कर उसका पति आ गया। तब आरोपी विवाहिता को थप्पड़ मारते हुए कार्रवाई करने पर देख लेने की धमकी देता हुआ भाग गया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरोपी का चालान शांतिभंग की आशंका में कर दिया। जमानत पर जेल से रिहा होते ही उसने दोबारा पीड़िता को देख लेने की धमकी दी। विवाहिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने पर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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मारपीट करने के दो दोषियों को पांच साल का कारावास

पीलीभीत। कहासुनी के बाद हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल करने के दो आरोपियों को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने प्रत्येक को साढ़े दस हजार रुपये जुर्माना सहित पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा होने पर 50 प्रतिशत घायल को अदा किए जाने के आदेश दिया।
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थाना पूरनपुर के ग्राम मटेना कालोनी निवासी देवनरायन ने थाना पूरनपुर में तहरीर देकर बताया कि सात मई 2013 को दोपहर तीन बजे गांव निवासी राजकुमार उर्फ मुन्ना व राधेश्याम उर्फ चुन्नू से खन्नौत नदी में नहाते समय उसकी कहासुनी हो गई थी। उसी दिन शाम आठ बजे वह अपने घर के बाहर खड़ा था। वहां से गुजरते हुए उन लोगों ने गालियां दीं। मना करने पर दोनों भाइयों ने मिलकर उसे लात-घूंसों से पीटा। शोर मचने पर लोग आ गए। तभी आरोपी भाग गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता नंदन बाबू गंगवार ने पक्ष रखा। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली के अवलोकन करने के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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