पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने युवती से छेड़खानी के आरोपी को दोषी पाते हुए 31 हजार जुर्माना सहित चार साल के कारावास की सजा सुनाई।
थाना गजरौला क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री छह मई 2022 की शाम अपनी बड़ी अम्मा के घर से अपने घर लौट रही थी। रास्ते में आरोपी राजेश खड़ा था। पुत्री को अकेला पाकर आरोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया और छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करने लगा। वह किसी तरह उससे छूट कर घर पहुंची और पूरी घटना के बारे में बताया। पुलिस ने तहरीर के मुताबिक रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण की विवेचना की।
पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट ने पीड़िता का पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने पर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद