24 जून 2022 को जांच के दौरान खुला था मामला, एडीएम ने की कार्रवाई
पीलीभीत। बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों की बिक्री करने के मामले में दुकान मालिक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई एडीएम ने की है।
तहसील बीसलपुर के गांव घासूगंज निवासी ऋषभ और रजत कुमार की दुकान पर 24 जून 2022 को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच की थी। लाइसेंस के बारे में पूछने पर वह कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व न्यायालय में वाद दाखिल किया गया था। प्रकरण में सुनवाई करते हुए एडीएम ऋतु पूनिया ने दुकान मालिक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।