संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। ऑनलाइन खरीदे गए खराब मोबाइल की शिकायत का निस्तारण नहीं होने पर उपभोक्ता को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से राहत मिली है। आयोग के आदेश के अनुपालन में फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड ने पंकज कुमार मिश्रा को 52,745 रुपये का चेक जारी किया है।
बल्लभ नगर कॉलोनी निवासी पंकज ने 26 जुलाई 2024 को फ्लिपकार्ट से रियलमी जीटी-6 मोबाइल ऑर्डर किया था। इसकी कीमत 36,999 रुपये थी। हैंडलिंग और सुरक्षित पैकेजिंग शुल्क सहित उन्होंने कुल 37,147 रुपये चुकाए। डिलीवरी के बाद मोबाइल में खराबी आने पर तीन अगस्त को वह रियलमी सर्विस सेंटर पहुंचे, लेकिन समस्या दूर नहीं हुई।
कंपनी को कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद सुनवाई नहीं होने पर उपभोक्ता ने आयोग में परिवाद दायर किया। फ्लिपकार्ट ने अपने जवाब में खुद को ऑनलाइन मार्केटप्लेस बताते हुए मोबाइल की बिक्री तीसरे पक्ष के विक्रेता के माध्यम से होने की बात कही। रियलमी कंपनी और स्थानीय सर्विस सेंटर की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया।
आयोग के अध्यक्ष राजकुमार तथा सदस्य तारा देवी और डॉ. जाहिर सिंह की पीठ ने सात सितंबर 2026 को फैसला सुनाया। इसमें पुराना फोन वापस लेकर उसी मॉडल का नया मोबाइल देने का निर्देश दिया गया। ऐसा संभव न होने पर खरीद राशि सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने और 10 हजार रुपये क्षतिपूर्ति व वाद व्यय देने को कहा गया। आदेश के अनुपालन में फ्लिपकार्ट ने 25 सितंबर 2026 को 52,745 रुपये का कैश ऑर्डर जारी किया।