पीलीभीत। नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) छाया शर्मा ने दोषी को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
थाऩा दियूरिया कलां के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 17 जून 2019 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री को एक युवक बहला फुसला कर ले गया। पुत्री अपने साथ 60 हजार रुपये के जेवर और 10 हजार रुपये नकद ले गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) छाया शर्मा ने पत्रावली का अवलोकन करते हुए आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर दोष सिद्ध होना पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास से दंडित किया। साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।