पीलीभीत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम त्रिभुवन नाथ पासवान ने घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म की नीयत से छेड़खानी करने का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए 20 हजार रुपये जुर्माना सहित पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
थाना पूरनपुर क्षेत्र के एक 16 वर्षीय किशोरी ने 24 अप्रैल 2020 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह घर में जानवरों को पानी पिला रही थी। तभी आरोपी योगेश उर्फ प्रशांत सिंह उसके घर में घुस आया। वह छेड़खानी करने लगा। शोर मचाने पर तमंचा तान दिया। शोर की आवाज पर परिवार के लोग आ गए। तभी आरोपी तमंचा लहराते हुए भाग गया। इस बीच उसका मोबाइल घर में ही गिर गया। कुछ देर बाद वह अपने भाई और ताऊ के लड़के के साथ फिर आया और गाली गलौज करते हुए गोली मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर मिलने पर मामला दर्ज कर मामले की विवेचना की। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने पर अभियुक्त योगेश उर्फ प्रशांत सिंह को दोषी पाते हुए अदालत ने सजा सुनाई। संवाद