पीलीभीत। दूसरी जाति की लड़की से शादी करने को लेकर हुए विवाद में अपर सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने चार आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। मुख्य आरोपी को 10 हजार रुपये जुर्माना व पांच साल की कैद और एक महिला सहित तीन दोषियों को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना व दो-दो साल की सजा सुनाई गई।
थाना बरखेड़ा के ग्राम गुलड़ा मचवापुर निवासी नवीन कुमार ने सात दिसंबर 2020 को थाना बरखेड़ा में तहरीर देकर कहा कि पड़ोस के अजय कुमार व नीरज कुमार उसके घर आए और गाली-गलौज करने लगे। बाद में उनकी मां पार्वती व पिता राकेश कुमार भी आ गए। सभी मिलकर झगड़ा करने लगे।
विरोध करने पर हंसिया व ईंट से हमला कर मां कुसमा देवी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद महिला सहित चार को दोषी पाते हुए राकेश कुमार को दस हजार रुपये जुर्माना और पांच साल की सजा, राकेश कुमार व उनके दो पुत्रों अजय कुमार व नीरज कुमार और उनकी पत्नी पार्वती को दोषी पाते हुए प्रत्येक पर पांच हजार रुपये जुर्माना और दो वर्ष की सजा सुनाई।