फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Pilibhit News: जानलेवा हमला करने वाले पिता व तीन पुत्रों को तीन साल की कैद

Tue, 11 Mar 2025 11:41 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
विज्ञापन
विज्ञापन
पीलीभीत। मजदूरी कर घर लौट रहे युवक पर जानलेवा हमला करने के दोषी पिता व तीन पुत्रों को अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने तीन साल की सजा सुनाई। प्रत्येक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन

घटना 28 मई 2016 को पूरनपुर क्षेत्र में हुई थी। पूरनपुर के मोहल्ला खानकाह निवासी नियामत उल्ला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसका भाई शकील 28 मई 2016 को पंकज काॅलोनी निवासी मैकूलाल के यहां से काम करके मजदूरों के रुपये लेकर घर लौट रहा था।
रास्ते में उसके छोटे भाई अकील के ससुर कामिल खांं ने अपने पुत्र आरिफ, राशिद व मुजाहिद के साथ मिलकर हमला कर दिया। चारों लोगों ने उसको जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडों से पीटा। इससे वह गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने प्रकरण में एनसीआर दर्ज की। हालत गंभीर होने पर घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
विज्ञापन

चिकित्सक की रिपोर्ट के आधार पर हत्या की कोशिश की धारा बढ़ाते हुए मामले को एफआईआर में तरमीम कर दिया गया। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों ओर पेश अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों पर दोष सिद्ध होना पाते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें