पीलीभीत। 12 वर्षीय किशोरी को बहलाकर ले जाने का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान ने अभियुक्त को 30 हजार रुपये जुर्माना समेत आठ वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि का 75 प्रतिशत पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन के मुताबिक, थाना बिलसंडा के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 23 अप्रैल 2017 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री किसी को बिना बताए कहीं चली गई है। 26 अप्रैल 2017 को पता चला कि गांव निवासी वीरू के घर रह रहा ग्राम बरखेड़ा थाना तिलहर जिला शाहजहांपुर निवासी उसका साला अनिल कुमार उसकी पुत्री को ले गया है।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने कई गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की ओर से हुई बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। संवाद