फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

निजी विद्यालयों में निशुल्क दाखिले के लिए आवेदन आज से

विज्ञापन
विज्ञापन
पीलीभीत। निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया दो मार्च यानी मंगलवार से शुरू होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रवेश का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहली बार ग्रामीण इलाकों से भी आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। तीन चरणों में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। पहले चरण में दो मार्च से 25 मार्च तक (आरटीई डॉट यूपीएसडीसी डॉट जीओवी डॉट इन) पर आवेदन किया जा सकेगा।
विज्ञापन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के बच्चों के लिए कक्षा एक से आठवीं तक में 25 फीसदी सीटें स्कूलों में आरक्षित की गई हैं। इसके अंतर्गत प्रवेश लेने वाले बच्चों की फीस शासन की ओर से स्कूल प्रबंधन को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में वापस की जाती है। वहीं कॉपी किताब के लिए धनराशि अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित की जाती है। नया सत्र शुरू होने जा रहा है। इसके लिए स्कूलों की मैपिंग का कार्य तेजी से पूरा कराया जा रहा है। इसके बाद वेबसाइट पर स्कूलवार आरक्षित सीटों का ब्योरा जारी किया जाएगा। पिछले वर्ष तक आरटीई के प्रवेश के लिए नगर क्षेत्र के विद्यालयों में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाता रहा है। वहीं ग्रामीण इलाकों के लिए आवेदन ऑफलाइन स्वीकार किए जाते थे, मगर शासन ने इस बार सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था को लागू कर दिया है। बता दें कि गत सत्र में आरटीई के तहत 423 बच्चोें को निजी स्कूलों में दाखिला मिला था।
ऐसे चलेगी आवेदन प्रक्रिया
सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए पहले चरण में आवेदन प्रक्रिया दो से 25 मार्च तक होगी। आवेदनों का सत्यापन 26 से 28 मार्च तक किया जाएगा। लॉटरी 30 मार्च को निकाली जाएगी और पांच अप्रैल तक चयनित बच्चों को निजी विद्यालयों में दाखिला कराया जाएगा। वहीं दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया एक से 23 अप्रैल तक होगी। 24 से 26 अप्रैल तक आवेदनों का सत्यापन, 28 अप्रैल को लॉटरी और पांच मई तक चयनित बच्चों को दाखिला दिलाना होगा। तीसरे और अंतिम चरण में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 अप्रैल से 10 जून तक होगी। 11 से 13 जून तक आवेदनों का सत्यापन, 15 जून को लॉटरी और 30 जून तक बच्चों का दाखिला होगा। जिला समन्वयक समेकित शिक्षा राकेश पटेल ने बताया कि इस बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों को ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। आवेदक को अपने वार्ड और ग्राम पंचायत के विद्यालयों के लिए आवेदन करना होगा। अगर यहां विद्यालय नहीं है तो एक से तीन किलोमीटर के दायरे में स्थित विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं।
विज्ञापन

यह है पात्रता
- एससी, एसटी, ओबीसी एवं दिव्यांग बच्चे, बीपीएल कार्ड धारकों के बच्चे, विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता के बच्चे
- दुर्बल वर्ग में एक लाख रुपये आय से कम के अभिभावक आवेदन कर सकते हैं।
आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दो मार्च से शुरू हो रही है। विभाग ने विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।
विज्ञापन

- चंद्रकेश सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें