बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के जनपद के अंदर ही तबादले हो सकेंगे। वहीं, अब शासन ने मनमानी पर अंकुश लगाने को तबादला नीति में संशोधन करते हुए अब डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति को शिक्षकों के तबादलों की जिम्मेदारी सौंपी है।
शासन के सचिव अजय कुमार सिंह ने बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 2016-17 जनपद के अंतर्गत स्थानांतरण व समायोजन नीति के बारे में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत बीएसए जिले के अंदर शिक्षकों के तबादले के लिए निर्धारित प्रारूप पर समिति के समक्ष प्रस्ताव पेश करेंगे। वहीं समिति इस पर विचार करने के बाद निर्णय देगी। जारी आदेश में कहा गया है कि जिन शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में स्थानांतरण चाहिए, उन्हें उसका पूरा औचित्य बताना होगा। इधर, शासन ने पूर्व में तबादलों को लेकर मिली शिकायतों के बाद इस बार मई 2013 में समायोजन व स्थानांतरण समिति में संशोधन किया है। अभी तक समिति में एडी बेसिक अध्यक्ष, बीएसए को सदस्य सचिव, डीआईओएस व जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा नामित अधिकारी बतौर सदस्य के रूप में शामिल थे, लेकिन शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए इसमें संशोधन किया गया है। अब समिति के अध्यक्ष डीएम होंगे। जबकि सीडीओ उपाध्यक्ष व बीएसए सदस्य सचिव होंगे।
वर्जन:
शासन द्वारा शिक्षकों के जिले के अंदर समायोजन व स्थानांतरण को लेकर शासनादेश जारी हो चुका है, लेकिन अभी विभागीय दिशा-निर्देश मिलने का इंतजार है। आदेश मिलते ही कार्रवाई शुरू करा दी जाएगी।
-जयप्रताप सिंह, बीएसए