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तीन भाइयों पर दर्ज होगी रेप की रिपोर्ट

Sat, 30 Jan 2016 10:39 PM IST
पीलीभीत
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कोर्ट ने अलग-अलग रेप की घटनाओं में आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई है। थाना जहानाबाद के गांव रंपुरा उझैनियां के तीन भाइयों अमित उर्फ लैया, संजय और मंजय पर एक विवाहिता ने सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया है। एसीजेएम डीएन सिंह ने एसओ जहानाबाद को घटना की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा पूरनपुर क्षेत्र में महिला से सामूहिक बलात्कार करने, शोर-शराबा और रिपोर्ट दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर महिला की ओर से तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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कोर्ट में दी गई अर्जी के अनुसार चार जनवरी को दिन में 11.30 बजे विवाहिता अपने पुत्र के साथ चक्की से घर लौट रही थी, तभी आरोपियों ने उसके पुत्र को अपने घर में खींचकर जान से मारने नीयत से उस पर तमंचा तान दिया। पुत्र को बचाने का प्रयास करने पर आरोपियों ने विवाहिता को अपने घर में एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद तीनों भाइयों ने महिला के साथ बलात्कार किया। शोर पर आरोपी भाग गए। पीड़िता ने बताया कि जहानाबाद पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। एसपी ने भी मामले में कार्रवाई नहीं की। एसीजेएम डीएन सिंह ने एसओ जहानाबाद को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
पूरनपुर। घुंघचाई पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता एक दिसंबर 2015 की शाम को करीब साढ़े सात बजे घर के समीप बाड़े में पशुओं को चारा डालने गई थी। आरोप है कि बाड़े में मौजूद गांव निवासी रामनिवास, परशुराम और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति ने उसे दबोच लिया और सामूहिक बलात्कार किया। महिला के शोर-शराबे पर लोग एकत्र हुए। इस पर आरोपी रिपोर्ट दर्ज कराने पर महिला को जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। महिला का आरोप है कि घटना की शिकायत उसने थाने के अलावा उच्चअफसरों को भेजे पत्र में की थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। कोतवाली पुलिस ने अब कोर्ट के आदेश पर विवाहिता की ओर से गांव निवासी रामनिवास, परशुराम और एक अन्य अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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छेड़छाड़ के आरोपी को चार वर्ष कैद, जुर्माना
पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने छेड़छाड़ के आरोपी थाना बिलसंडा के गांव अमखिड़िया निवासी वीरपाल को दोषी पाकर चार वर्ष कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। जुर्माना वसूल होने पर उसमें से 20 हजार रुपये की रकम पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
प्रभारी डीजीसी अपराध काजी रिफाकत हुसैन फरहान ने बताया कि वीरपाल के खिलाफ 28 फरवरी 15 को रिपोर्ट दर्ज हुई। थाना बिलसंडा पर दर्ज रिपोर्ट के अनुसार वीरपाल ने 26 फरवरी 2015 को अपराह्न दो बजे थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार का प्रयास किया था। कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया।
इसके अलावा छेड़छाड़ के एक अन्य आरोपी थाना जहानाबाद के गांव अमखिड़िया निवासी इम्तियाज को त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल सिंह तोमर ने दोषी पाकर चार वर्ष कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। जुर्माना वसूल होने पर आधी रकम पीड़िता को मिलेगी। इम्तियाज पर आरोप है कि उसने 10 अगस्त 2014 की आधी रात को एक बालिका के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की थी। कोर्ट ने इस मामले में भी शनिवार को फैसला सुनाया।  

दो आरोपियों पर होगी छेड़छाड़ की रिपोर्ट
पीलीभीत। एसीजेएम डीएन सिंह ने थाना अमरिया के गांव बघनेरा बघनेरी निवासी किशनलाल और लालता प्रसाद पर एक विवाहिता के घर में घुसकर उससे छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश एसओ अमरिया को दिए हैं। घटना 29 दिसंबर, 2015 की रात 12 बजे की बताई गई है।


पांच पर बंधक बनाकर लूटपाट, रेप का आरोप
पीलीभीत। माधोटांडा थाना के गांव सुखदासपुर नवदिया निवासी राजू गुप्ता, सोनपाल गुप्ता, सतीश गुप्ता, सुदीश गुप्ता और रजनीश गुप्ता पर बंधक बनाकर नगदी-जेवर लूटने और बलात्कार करने का आरोप एक विवाहिता ने लगाया है। एसीजेएम सुरेंद्र कुमार पासवान ने एसओ माधोटांडा को घटना की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट में दी गई अर्जी के अनुसार नौ जनवरी 2016 को दिन में दस बजे विवाहिता को बहला फुसलाकर घर से आरोपी ले गए और कहा कि तुम्हारे नाम तीन बीघा जमीन करा देंगे। बाद में कलीनगर के एक घर में बंधक बनाकर उसके 10 हजार रुपये, सोने की नथ, कुंडल, अंगूठी आदि लूट ली और बलात्कार किया गया। पति की खोजबीन पर मुश्किल से उसे छोड़ा गया। आरोप है कि पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। कोर्ट ने एसओ माधोटांडा को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।

प्रधान के खिलाफ दुराचार के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज
अमरिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने गांव जगत निवासी ग्राम प्रधान सतनाम सिंह के खिलाफ दुराचार के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा है कि पंचायत चुनाव में उसने दूसरे प्रत्याशी की मदद की थी। इससे प्रधान चुने गए सतनाम सिंह रंजिश मानने लगे। चुनाव जीतने के बाद 29 दिसंबर 15 को आरोपी प्रधान सतनाम सिंह उसके घर में घुस आए और उसके साथ छेड़छाड़ की। बलात्कार करने का प्रयास किया। शोरशाराबा होने पर आसपास के तमाम लोग आ गए। जिस पर आरोपी जान से मार देने की धमकी देते हुए भाग निकला। एसओ रेहान खां ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर विवाहिता की ओर से आरोपी ग्राम प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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