ग्राम पकड़िया निवासी चंद्रप्रकाश की पत्नी कांती देवी हफ्ते भर पहले एसपी से मिलीं थीं। उन्होंने एसपी को तहरीर देकर बताया कि उसकी थाना न्यूरिया के ग्राम खरौंसा में 0.8780 हेक्टेअर कृषि योग्य भूमि है। जिसके 1/2 भाग की वह मालिक व काबिज है और उसकी गेहूं की फसल बोई हुई है। 24 मार्च 2015 को जब उसने कर्ज लेने के लिए तहसील से फर्द निकलवाई तो पता चला कि गांव खरौंसा निवासी नेतराम ने पहले से ही शहर की पंजाब नेशनल बैंक शाखा से उस जमीन पर 1.49 लाख रुपये का लोन ले रखा है। जब वह पति के साथ बैंक प्रबंधक वीर सिंह से मिली तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। महिला ने शाखा प्रबंधक की साठगांठ से कर्ज निकाले जाने का आरोप लगाया। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेकर जांच प्रभारी निरीक्षक सुनगढ़ी को सौंपी और एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब की थी। एसपी जेके शाही ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक सुनगढ़ी की जांच में कागजों में हेराफेरी कर महिला की जमीन पर कर्ज निकाला जाना पाया गया। जिस पर शहर कोतवाल को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। शहर कोतवाल अतुल प्रधान ने बताया कि महिला की ओर से शाखा प्रबंधक वीर सिंह व नेतराम के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत दर्ज कर ली है।
लीगल एडवाइजर भी संदेह के घेरे में
बैंकों ने जमीन संबंधी कागजातों व बारहसाला आदि अभिलेख के सत्यापन के लिए लीगल एडवाइजर नियुक्त कर रखें हैं। बैंक लीगल एडवाइजर द्वारा सत्यापन करने के बाद ही कर्ज किसान को देती है। ऐसे में पुलिस ने बैंक के लीगल एडवाइजर को भी संदेह के घेरे में लिया है। शहर कोतवाल अतुल प्रधान ने बताया कि मामले की विवेचना दरोगा वीरेंद्र कुमार शर्मा को सौंपी गई। सारे रिकार्डों की जांच की जाएगी। जांच में जो दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।