न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली ने जेल लोक अदालत में तीन आरोपियों को दोषी पाये जाने पर कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई।
जेल अदालत सुनवाई के दौरान शहर कोतवाली के चोरी के मामले में आरोपी सोनू भारती को डेढ़ वर्ष कैद और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सोनू चोरी के एक अन्य मामले में 27 जुलाई से जिला जेल में बंद है। इसमें केस में भी उसे एक साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा थाना बिलसंडा के शस्त्र अधिनियम के मामले में 23 मई 2016 से जेल में बंद सोनू मंसूरी को दोषी पाते हुए छह माह कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। थाना माधोटांडा के शस्त्र अधिनियम के आरोपी राजेश कुमार वर्मा को भी छह माह की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया। राजेश चार माह से जेल में बंद है।