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नामजद आरोपियों पर दलित एक्ट की धारा बढ़ाई

Wed, 10 Feb 2016 12:07 AM IST
बरखेड़ा, पीलीभीत।
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ब्लाक प्रमुख पद की प्रत्याशी रहीं मोनिका गौतम के पति रमेश व ससुर समेत पांच लोगों के विरुद्ध अपहरण का प्रयास करने के साथ कई धाराओं में दर्ज मुकदमे को विवेचक ने वादी के दलित होने के कारण दलित एक्ट की धारा बढ़ाने के साथ मामले की विवेचना के लिए पत्रावली सीओ बीसलपुर के यहां भेज दी है।
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ब्लाक प्रमुख पद के लिए सपा प्रत्याशी अनीता राना की टक्कर में रमेश चंद्र एडवोकेट की पत्नी मोनिका गौतम ने नामांकन कराया था। छह फरवरी की सायं थाना कोतवाली पूरनपुर के ग्राम सबलपुर निवासी दुर्वेश कुमार ने पुलिस को तहरीर दी थी। उसने रमेश चंद्र व उसके साथियों पर रास्ते से अपहरण करने व विरोध करने पर धमकाने तथा जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने दुर्वेश कुमार की ओर से आरोपी थाना कोतवाली दियोरिया के ग्राम गझाड़ा निवासी रमेश चंद्र, हीरालाल, इसी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खामघाट निवासी ठाकुरदास, थाना कोतवाली वीसलपुर के ग्राम टिकरी निवासी छत्रपाल, स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम बर्रामउ निवासी सोमपाल कश्यप के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 364, 511, 307, 504, 506 के तहत  रिपोर्ट दर्ज की थी।
मुकदमे के विवेचक एसआई ओमबीर सिंह राठी ने बताया कि विवेचना में वादी दलित पाया गया है जबकि आरोपियों में एक भी दलित नहीं हैं। इसलिए इस मुकदमे में एससी-एसटी एक्ट की धारा को बढ़ाते हुए विवेचना सीओ बीसलपुर के यहां भेज दी है।    
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