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जहरीली शराब बनाने के आरोपी को उम्रकैद

Fri, 12 Aug 2016 10:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो पीलीभीत।
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- फोटो : अमर उजाला
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 अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने जहरीली शराब बनाने के आरोपी थाना दियोरिया कलां के गांव रहमानगंज निवासी बुलाकीराम को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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दियोरिया कोतवालल में दर्ज मुकदमे के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 25 जून, 2014 को सुबह आठ बजे दियोराजपुर में एक खेत में बुलाकीराम को जहरीली शराब बनाते हुए पकड़ा था। उसके पास से पांच लीटर शराब, लहन, शराब बनाने के उपकरण एवं एक किलो यूरिया खाद बरामद की गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायालय ने बुलाकीराम को जहरीली शराब बनाने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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