पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने दुष्कर्म की कोशिश के मुजरिम पूरनपुर थाना क्षेत्र के गांव सिमरिया निवासी किशोर अपचारी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष कैद और 5500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
पूरनपुर कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 18 मई, 2016 की रात किशोर अपचारी ने एक घर में घुसकर सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंसने की कोशिश की। परिवारीजनों के जागने पर किशोर अपचारी भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। किशोर अपचारी की ओर से बताया गया कि घटना के समय उसकी आयु करीब 17 वर्ष थी। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने किशोर अपचारी को दोषी पाते हुए दस वर्ष कैद और 5500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। (ब्यूरो)