फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

चरस रखने पर दस वर्ष कैद, एक लाख जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
चरस रखने पर दस वर्ष कैद, एक लाख जुर्माना
विज्ञापन

दूसरे आरोपी को पांच वर्ष कैद, तीन हजार जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने 1050 ग्राम अवैध चरस समेत पकड़े गए मुशीर हसन खां को दोषी पाकर दस वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माना सुनाया है। न्यायालय ने इसी मामले के दूसरे आरोपी महताब को पांच वर्ष कैद और तीन हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। संदेह का लाभ देकर दो आरोपी दोषमुक्त किए गए। पांचवें आरोपी रवि यादव की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध श्यामकिशोर यादव ने बताया कि 30 दिसंबर 2011 को सुनगढ़ी पुलिस को सूचना मिली कि गौहनिया चौराहा के पास एक संदिग्ध कार में पांच लोग हैं। जो किसी का इंतजार कर रहे हैं। उनके पास नाजायज वस्तुएं हो सकती हैं। पुलिस बल शाम करीब पांच बजे मौके पर पहुंचा। जब कार सवार उतरकर जाने लगे। पुलिस ने शहर के मोहल्ला शेरमोहम्मद निवासी मुशीर हसन खां के पास से 1050 ग्राम चरस बरामद की। मोहल्ला मोहम्मद वासिल निवासी महताब के पास से 150 ग्राम चरस और कार से 500 ग्राम चरस बरामद की। रवि यादव कार चालक था। आरोपी बट्टू उर्फ वारिस निवासी मोहल्ला भूरे खां और नन्हा निवासी मोहल्ला मोहम्मद वासिल मौके से भाग गए थे। पुलिस के अनुसार आरोपी चरस बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने मुशीर हसन खां को दस वर्ष कैद और एक लाख जुर्माना, महताब को पांच वर्ष कैद व तीन हजार जुर्माना सुनाया। रवि यादव की मौत हो जाने के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई। नन्हा व बट्टू उर्फ वारिस को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें