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अतुल हत्याकांड में तीन आरोपियों को उम्रकैद, जुर्माना

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अतुल हत्याकांड में तीन आरोपियों को उम्रकैद, जुर्माना
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पीलीभीत। स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट रामचंद्र ने अतुल हत्याकांड के तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये जुर्माना बोला है। एक आरोपी की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
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थाना बीसलपुर के गांव किशनी निवासी सोहनलाल ने 20 जून 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके अनुसार दिन में तीन बजे नदी के किनारे वादी के नाती व गांव के बबलू में कहासुनी हो गई थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर दिन के करीब चार बजे बबलू, जगदीश, तेजबहादुर व लालाराम वादी के घर में आ गए। बबलू के हाथ में तमंचा व बाकी लोगों पर लाठी डंडे थे। आते ही गालियां देने लगे। मना करने पर बबलू ने तमंचे से अतुल के सीने में गोली मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन अधिकारी जगदीश प्रसाद वर्मा ने राज्य सरकार की ओर से बहस की। मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट रामचंद्र ने बबलू, तेजबहादुर व लालाराम को दोषी पाकर आजीवन कारावास और प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। एक आरोपी जगदीश की मामले की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
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