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दहेज हत्या के आरोपी पति को 10 वर्ष कैद, जुर्माना

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दहेज हत्यरोपी पति को 10 वर्ष कैद, जुर्माना
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उत्पीड़न के आरोप में सास-ससुर को दो वर्ष कारावास
अमर उजाला ब्यूरो
पीलीभीत। त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने कमलेश कुमारी दहेज हत्याकांड के आरोपी पति सूरजपाल को दोषी पाकर दस वर्ष की सजा और चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने सास-ससुर को दहेज उत्पीड़न का दोषी पाते हुए प्रत्येक को दो वर्ष की साधारण कैद, दो-दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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थाना माधोटांडा पर रामचरन ने रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके अनुसार उसकी कमलेश कुमारी की शादी सूरजपाल पुत्र रामकुमार निवासी गांव चांदूपुर माधोटांडा से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद पति, ससुर, रामकुमार, सास सोमवती दहेज में दो लाख रुपये बाइक की मांग करने लगे। इसको लेकर विवाहिता का उत्पीड़न किया जाने लगा। 23 अप्रैल 2016 को पति, सास, ससुर ने मारपीट कर विवाहिता को जहरीली दवा पिला दी। चार मई 2016 को कमलेश कुमारी की मौत हो गई। पुलिस ने विवेेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने सास, ससुर को केवल उत्पीड़न का दोषी पाया। आरोपी पति सूरजपाल को पत्नी की दहेज हत्या का दोषी पाते हुए दस साल का साधारण कारावास और चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। ससुर रामकुमार व सास सोमवती को दो साल का साधारण कारावास व प्रत्येक को दो-दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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