पीलीभीत। प्राइवेट कॉलोनी बनाने के लिए तालाब पाटने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। इसमें लेखपाल से मिली तहरीर पर सुनगढ़ी थाने से बर्खास्त सिपाही समेत दो लोगों को नामजद किया गया है।
रामलीला रोड के पास तालाबनुमा जमीन है। इसे देवांश अग्रवाल निवासी मोहल्ला दुर्गाप्रसाद ने ढाई महीने पहले खरीदा था। कुछ दिन पहले जमीन पर बिना अनुमति कॉलोनी बनाने के उद्देश्य से 1.109 हेक्टेयर में फैले तालाब का पटान शुरू करा दिया गया, जबकि शासनादेश के मुताबिक कोई भी तालाब पाटा नहीं जा सकता है। तालाब पटवाने में कोतवाली कैंपस में रहने वाला थाने से बर्खास्त सिपाही वेद प्रकाश भी शामिल था। इसकी शिकायत मिलने पर तीन दिन पहले सिटी मजिस्ट्रेट ने तालाब पटान का काम रुकवा दिया था। मगर बाद में कालोनाइजर तालाब का पटान दोबारा कराने लगे। बुधवार को एसडीएम अविनाश चंद्र मौर्य पुलिस फोर्स और राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंचे थे और पाटे गए तालाब को पुन: खुदवा दिया था। इस मामले में देर रात पुलिस को लेखपाल कृष्ण कुमार सागर ने तहरीर दी। इंस्पेक्टर सुनगढ़ी अतर सिंह ने बताया कि कोतवाली कैंपस निवासी सिपाही वेद प्रकाश और मोहल्ला दुर्गाप्रसाद निवासी देवांश अग्रवाल पर अवैध उत्खनन अधिनियम और एनजीटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।