बरखेड़ा। कोडीन युक्त कफ सिरप की बिक्री के मामले में घिरे सूर्या मेडिकल स्टोर के संचालक पंकज कुमार पर कार्रवाई की गई है। बरेली की एक दवा कंपनी से लाखों की दवाएं खरीदने की बात सामने आने पर मेडिकल स्टोर संचालक को नोटिस जारी कर कफ सीरप से संबंधित अभिलेख मांग गए थे। उपलब्ध न कराने पर औषधि निरीक्षक ने बरखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
पीलीभीत की औषधि निरीक्षक नेहा वैश्य ने बरखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें कहा कि कोडीन युक्त कफ सिरप के संबंध में 29 दिसंबर को पत्र प्राप्त हुआ था। इसमें बरखेड़ा कस्बे के नई बस्ती दौलतपुर रोड पर संचालित सूर्या मेडिकल स्टोर के संचालक पंकज कुमार की ओर से बरेली जिले के थाना कोतवाली के शास्त्री मार्केट स्थित एक्सट्रीम हेल्थ साल्यूशन के प्रोपराइटर रोहित सभरवाल से कोडीनयुक्त कफ सिरप का क्रय किया था। कप सिरपों की बिक्री चिकित्सकीय उद्देश्यों से हटकर अवैध तरीकों से की। पत्र का संज्ञान लेकर मामले की जांच के दौरान सूर्या मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। सीरप से संबंधित क्रय विक्रय विवरणों के बारे में सूर्या मेडिकल स्टोर के संचालक पंकज कुमार से जानकारी की तो उसने रैक्सली टी सीरप का कारोबार करने से इन्कार कर दिया।
20 नवंबर 2025 को शास्त्री मार्केट स्थित एक्सट्रीम हेल्थ सॉल्यूशन के निरीक्षण के दौरान औषधि निरीक्षक बरेली राजेश कुमार की पूछताछ में प्रोपराइटर रोहित सभरवाल ने कोडीनयुक्त कफ सिरपों की जनपद पीलीभीत के बरखेड़ा क्षेत्र के दौलतपुर मार्ग स्थित सूर्या मेडिकल स्टोर से बिक्री करने की बात कही थी। इसके बाद मंडलीय अधिकारियों के निर्देश पर सूर्या मेडिकल स्टोर पर कफ सिरप से संबंधित जांच-पड़ताल की गई। इसके बाद सूर्या मेडिकल स्टोर के संचालक की ओर से छह दिसंबर को दी जानकारी के अनुसार 29 अप्रैल 2025 से 28 अक्तूबर 2025 तक उसकी ओर से बरेली के एक्सट्रीम हेल्थ साल्यूशन के प्रोपराइटर रोहित सभरवाल को 11,75,050 रुपये का भुगतान 24 प्रकार की दवाओं से संबंधित किया लेकिन उसमें कोडीन युक्त सीरप के क्रय करने से इनकार किया गया। मामले में औषधियों के क्रय विक्रय के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने तक मेडिकल संचालन में रोक लगाई गई थी व नोटिस दिया गया था, लेकिन पंकज कुमार की ओर से कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। पूरे मामले की निरीक्षण आख्या अधिकारियों को भेजी। लगातार आदेशों की अवहेलना करने से ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्या मेडिकल स्टोर के संचालक पंकज कुमार की ओर से कोडीन युक्त सिरप की बिक्री अधिक धन कमाने के लालच में अन्य मेडिकल स्टोर और आमजन से कर छल किया। अभिलेख उपलब्ध न कराना औषधि नियमावलियों के खिलाफ है। भारतीय न्याय संहिता का भी उल्लंघन है। थाना प्रभारी प्रमेंद्र कुमार ने बताया कि सूर्या मेडिकल स्टोर के संचालक पंकज कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 210,223,318 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।