पीलीभीत। जानलेवा हमले का प्रयास करने और जातिसूचक शब्दों के साथ गालीगलौज का आरोप सिद्ध न होने पर विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश राम किशोर (चतुर्थ) ने चार आरोपियों को बरी कर दिया।
अभियोजन के मुताबिक परिवादी धर्मपाल ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि वह विनोद कुमार की दुकान पर काम करता है। विनोद कुमार का बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव अधकटा में खेत है। वह विनोद कुमार के कहने पर खेत देखने गया था। पड़ोस के खेत में काम कर रहे लाला राम औक उसके पुत्रों मैकूलाल, राम स्वरूप व दयाराम ने उससे खेत पर आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि धान रोपने आए हैं। इस पर लाला राम व उसके तीनों पुत्र जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां देने लगे। हंसिया और दराती लेकर हमलावर हुए। इस पर वह लौट आया। बाद में विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। पत्रावली का अवलोकन करने और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपों की पुष्टि नहीं होने पर चारों आरोपियों को बरी कर दिया।