पीलीभीत। जांच में दूध का नमूना फेल होने पर अदालत ने दूध विक्रेता को पांच हजार रुपये जुर्माना समेत एक साल की सजा सुनाई।
अभियोजन के मुताबिक खाद्य निरीक्षक बलवंत सिंह ने नगर पालिका परिषद कार्यालय के पास साइकिल पर दूध बेच रहे दूधिये थाना न्यूरिया के गांव खाईखेड़ा निवासी मुनेंद्रपाल पुत्र भगवानदास को रोक कर 17 अक्तूबर 2006 को दूध बेचने का लाइसेंस मांगा। वह लाइसेंस नहीं दिखा सका। दूध का निरीक्षण किया। दूध में मिलावट का शक होने पर सैंपल लेकर समस्त औपचारिकताएं पूरी करते हुए जांच के लिए भेज दिया। जांच रिपोर्ट आने पर पता चला कि दूध मानव उपभोग के लिए हानिकारक पाया। इस पर खाद्य निरीक्षक ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदर पाल के न्यायालय में परिवाद दायर किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पत्रावली का अवलोकन करने और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।