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Pilibhit News: युवती से दुष्कर्म करने वाले को दस साल का कारावास

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पीलीभीत। दुष्कर्म करने के आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने दोषी पाते हुए दस साल के कारावास और 11 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर आठ हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश दिया है।
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शाहजहांपुर क्षेत्र की युवती ने 11 जुलाई 2022 को बीसलपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा कि 11 जुलाई को सुबह दस बजे बीसलपुर कस्बे के पत्थर चौराहे पर वाहन के इंतजार में खड़ी थी। तभी वहां मोहल्ला दुर्गा प्रसाद निवासी शिव कुमार उसके पास आया। युवती को बरखेड़ा जाना था। शिव कमार ने बरखेड़ा की तरफ जाने की बात कहते हुए उसे बाइक पर बैठा लिया। रास्ते मे सावेपुर मोड़ के पास गन्ने के खेत में ले जाकर मारपीट कर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर वहां से चला गया। किसी तरह युवती थाने पहुंची। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी शिव कुमार का चालान कर दिया।
विवेचना मे दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता समेत कई गवाह पेश किए। वहीं आरोपी ने खुद को निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद शिव कुमार को दोषी पाते हुए दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध चंद्र पाल गंगवार ने की।
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