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दहेज हत्या में पति निकला दोषी, दस साल का कारावास, जुर्माना

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पीलीभीत। दहेज हत्या के आरोपी पति ललित सरकार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार पंचम ने दोषी पाते हुए दस साल के कारावास और आठ हजार के जुर्माना से दंडित किया है। तीन साल पहले विवाहिता के पिता ने न्यूरिया थाने में पुत्री के पति, सास, ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत ने सुनवाई के बाद सास और ससुर को दोष मुक्त कर दिया।
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ऊधमसिंह नगर के कस्बा सितारंगज निवासी दिनेश मल्लिक ने सात सितंबर 2019 को न्यूरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि छह फरवरी 2019 को पुत्री पूजा की शादी न्यूरिया के जोशी कॉलोनी निवासी ललित सरकार के साथ की थी। शादी के बाद से ही पति के अलावा सास सरला सरकार, ससुर भरत सरकार दहेज को लेकर पुत्री का उत्पीड़न करने लगा। बाइक और पचास हजार की मांग की जाने लगी। इस दौरान पुत्र गर्भवती भी हो गई। मांग पूरी नहीं होने पर पांच सितंबर 2019 को ससुराल वालों ने उसकी पिटाई की। गंभीर रूप से घायल होने पर पुत्री की मौत हो गई। विवेचना कर पुलिस ने पति व अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। वहीं आरोपियों ने खुद को निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों केे सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पति को दोषी पाते हुए दंडित किया और सास ससुर को दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध महेंद्र गंगवार ने पैरवी की।
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