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गैर इरादतन हत्या के दोषी पति को सात साल सजा

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पीलीभीत। पत्नी की गैर इरादतन हत्या करने के मामले मे अपर सत्र न्यायाधीश राकेश वशिष्ठ ने आरोपी पति को दोषी पाते हुए सात साल के कारावास और साढ़े 11 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
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हजारा के गांव टाटरगंज निवासी रक्षपाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा कि उसकी बहन हरवंश कौर की शादी सन 2016 से बीस साल पहले गांव राघवपुरी निवासी छिंदर सिंह के साथ हुई थी। उनके चार बच्चे हैं। पति-पत्नी में अक्सर विवाद होता था। दो अक्तूबर 2016 को दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इस पर छिंदर सिंह ने चाकू मारकर उसकी बहन हरवंश कौर को घायल कर दिया था। इलाज के दौरान चार अक्तूबर को बहन हरवंश कौर की मौत हो गई थी। पुलिस ने वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में कई गवाह पेश किए गए। आरोपी ने खुद को निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनो पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपित पति को दोषी पाते हुए दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज मिश्रा ने की।
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