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आचार संहिता उल्लंघन में पूर्व विधायक अरशद खां दोषी करार

सार

सन 2012 में विधानसभा चुुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बसपा के पूर्व विधायक अरशद खां को विशेष न्यायधीश एमपी\/ एमएलए कोर्ट प्रियंका रानी ने दोषी पाते हुए दो हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। पूर्व विधायक की गाड़ी से चुनाव के दौरान प्रचार सामग्री बरामद हुई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने कई गवाह न्यायालय में पेश किए।
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पीलीभीत। सन 2012 में विधानसभा चुुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बसपा के पूर्व विधायक अरशद खां को विशेष न्यायधीश एमपी/ एमएलए कोर्ट प्रियंका रानी ने दोषी पाते हुए दो हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उन्हें एक माह का कारावास भुगतना होगा। पूर्व विधायक की गाड़ी से चुनाव के दौरान प्रचार सामग्री बरामद हुई थी।
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विधानसभा चुनाव के दौरान पांच जनवरी 2012 को सुनगढ़ी थानाध्यक्ष पहुप सिंह आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए टीम के साथ छतरी चौराहा पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। रात दस बजे चेकिंग के दौरान बुलेरो गाड़ी (यूपी 26एफ 6355) को रोककर तलाशी ली गई। इसमें बसपा के प्रत्याशी अरशद खां की प्रचार सामग्री बरामद हुई। आदर्श आचार सहिता उल्लंघन का मामला पाए जाने पर पुलिस ने अरशद खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया । विवेचना में अरशद खां को दोषी पाते हुए पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने कई गवाह न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पूर्व विधायक अरशद खां को दोषी पाते हुए दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी प्रीति लता ने की।
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