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दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी को 10 वर्ष की सजा

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पीलीभीत। दहेज के लिए पत्नी की जान लेने वाले पति को जिला न्यायाधीश सुधीर कुमार (पंचम) की अदालत ने दस वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने सास व ससुर को दोषमुक्त करार दिया। सजा के साथ 13 हजार रुपये अर्थदंड भरने का आदेश दिया गया।
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थाना जहानाबाद क्षेत्र के शाही गांव में बरेली जिले के कुंआंडांडा निवासी नीलम की शादी 26 जनवरी 2017 को हुई थी। दहेज की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न किया गया। जब मांग पूूरी न हुई तो 28 मई 2018 को नीलम की हत्या कर दी गई थी। हत्या की रिपोर्ट 29 मई 2018 को दर्ज कराई थी। इसमें आठ ससुरालियों को नामजद किया गया था। विवेचना में पति और सास-ससुर को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अभियोजन की ओर से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान दोनों ओर से तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पति को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र मोहन दीक्षित ने की।
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