पीलीभीत। किशोरी को घर से बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने दोषमुक्त करार दिया।
थाना पूरनपुर निवासी एक व्यक्ति ने पूरनपुर पुलिस को 30 अगस्त 2018 को दी तहरीर में बताया कि उनके मोहल्ले के निवासी सूरज शर्मा, उसका छोटा भाई और पड़ोसी उनकी पुत्री को बहलाकर अपहरण कर ले गया।
जानकारी होने पर उसने अपनी पुत्री को सभी जगह तलाश किया लेकिन वह नहीं मिली। आरोपी, रवि व जीतपाल राठौर भी घर से गायब मिले।
सूरज शर्मा आए दिन शिकायत कर्ता के दरवाजे पर आता जाता रहता था। उसने उसके भाई रवि से शिकायत भी की थी। सूरज शर्मा के घर गया और उसके माता-पिता से उसकी पुत्री करने की बात कही तो उन्होंने गालीगलौज कर भगा दिया।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर कोर्ट में बयान दर्ज करवाए।
बाद विवेचना आरोपी सूरज शर्मा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन करने और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद दुष्कर्म के आरोपी सूरज शर्मा को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।