पीलीभीत। एडीएम वित्त एवं राजस्व न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा से संबंधित वाद का निस्तारण करते हुए डेयरी संचालक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह वाद घी का नमूना फेल होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने दायर किया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीलीभीत ने नवंबर 2024 में पूरनपुर में बंडा मार्ग पर संचालित जसविंदर सिंह की डेरी पर जांच की। खाद्य कारोबारकर्ता प्रतिनिधि दिलबाग सिंह की मौजूदगी में बिक्री के लिए रखे घी का नमूना लिया। जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। घी अधोमानक पाया। इसके बाद विभाग ने एडीएम न्यायालय में वाद दायर किया।
एडीएम वित्त और राजस्व ऋतु पूनिया ने वाद का निस्तारण करते हुए कारोबार कर्ता दिलबाग सिंह और जसविंदर सिंह पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक माह में जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर भूू-राजस्व की भांति वसूली कराए जाने का आदेश सुनाया है।