पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डूंगराकोटी ने गोवध के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को बरी कर दिया।
अभियोजन के मुताबिक थाना पूरनपुर के उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार यादव ने छह दिसंबर 2017 को थाना पूरनपुर में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह हमराही पुलिस कर्मियों के साथ हल्का शेरपुर में देखरेख व शांति व्यवस्था के लिए गश्त कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि प्रधान के बाग के आगे लभेड़ा तालाब के पास मोहल्ला कुरेशियान के हसीब, एजाज व शादाब गोवध कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस बल के साथ बाग के पास पहुंचकर गन्ने के खेत की आड़ लेकर पहुंचे। तब तक दो व्यक्ति भाग चुके थे। मौके पर शादाब को 60 किलो गोमांस और वध करने के उपकरण बरामद कर थाने लाए। पुलिस ने फर्द बरामदगी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में हसीब, एजाज और शादाब को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता नंदन बाबू गंगवार ने कई गवाह न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शादाब को दोषी पाते हुए दंडित किया। साक्ष्य के अभाव में शादाब और एजाज को बरी कर दिया।