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कोर्ट : दहेज हत्या के मामले में पति को नहीं मिली जमानत

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पीलीभीत। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या के आरोप में जिला कारागार में निरुद्ध पति की जमानत याचिका सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने खारिज कर दी।
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अभियोजन के मुताबिक, शांतिस्वरूप ने थाना न्यूरिया में तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी पुत्री लक्ष्मी देवी की शादी 2022 में थाना क्षेत्र के गांव सूरजपुर निवासी चंद्र प्रकाश से अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर की थी। ससुराल पक्ष दहेज से संतुष्ट नहीं था। शादी के कुछ समय बाद दो तोला सोना दो लाख रुपये नकद व बाइक की मांग करते हुए लक्ष्मी देवी के साथ मारपीट और प्रताड़ना शुरू कर दी गई। समझाने के बाद भी वे नहीं माने और उसे लगातार प्रताड़ित करते रहे। 25 मार्च को लक्ष्मी देवी को मारने का आरोप लगाया। पिता की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया।
आरोपी की ओर से खुद को झूठा फंसाए जाने का हवाला देते हुए जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की गई। अभियोजन की ओर से अपराध को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया गया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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