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बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष कैद, जुर्माना

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पीलीभीत। स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) ने दुष्कर्म के दोषी पूरनपुर के एक गांव के रिंकू पुत्र कामता प्रसाद को दोषी पाकर 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार पूरनपुर कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार 17 अगस्त 2015 को पीड़िता शाम पांच बजे शौच को गई थी। वहां पर घात लगाए बैठे रिंकू ने एक नाबालिग किशोर के साथ मिलकर उसे गन्ने के खेत में खींच लिया। फिर दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। यह भी धमकी दी किसी को घटना बताई तो जान से मार देंगे। पीड़िता ने परिजनों को 26 अगस्त 2015 को यह घटना बताई। पुलिस ने विवेचना के बाद रिंकू व दूसरे नाबालिग आरोपी के खिलाफ चार्टशीट न्यायालय में दाखिल की। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाह न्यायालय में पेश किए गए। स्पेशल जज (अपर सत्र न्यायाधीश) सीताराम ने रिंकू को दोषी पाकर 20 वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। अर्थदंड वसूल होने पर धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। न्यायालय ने आरोपी रिंकू को पॉक्सो एक्ट से दोषमुक्त कर दिया, उसके केवल आईपीसी की धाराओं में सजा सुनाई गई है। दूसरे आरोपी के नाबालिग होने के कारण उस पर किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई चल रही है, अभी सजा नहीं हो सकी है।
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