पीलीभीत। जनपद में कोरोना संक्रमितों की लगातार घट रही संख्या को देखते हुए शासन की तरफ से एक जून से शर्तों के साथ बाजार खोलने की अनुमति तो दे दी गई है, मगर अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। डीएम ने गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को लेकर 30 अप्रैल से कोरोना कर्फ्यू के आदेश दिए गए थे। जिसके बाद पूरे जनपद में कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। इस दौरान रोजाना सुबह सात बजे से किराना और सब्जी को दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी। इधर कोरोना केसों में कमी आने के बाद प्रदेश सरकार ने कुछ शर्तों के साथ बाजार खोलने की अनुमति दी है। गाइडलाइन के मुताबिक एक जून से सुबह सात से शाम सात बजे तक समस्त बाजार और प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी चालू रहेगी। कोचिंग संस्थान, शॉपिंग माल, सिनेमाहॉल, क्लब आदि बंद रहेंगे। कार्यालयों में केवल 50 फीसदी कर्मचारी ही कार्य करेंगे। सप्ताह में पांच दिन तक ही दुकान और प्रतिष्ठान खुलेंगे। शनिवार और रविवार को पूरी तरह से साप्ताहिक बंदी रहेगी।
डीएम पुलकित खरे के मुताबिक बाजार और प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति मास्क की अनिवार्यता और दो गज की दूरी और सैनिटाइजर के प्रयोग के साथ होगी। अंडा, मांस व मछली की दुकानें पर्याप्त साफ-सफाई और सैनिटाइजर का ध्यान रखते हुए और ढक कर खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई विक्रय नहीं किया जाएगा। स्कूल-कॉलेज पूरी तरह से बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि कोविड नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासनिक और पुलिस अफसरों के हाथ में रहेगी कमान
डीएम के मुताबिक शहर में सिटी मजिस्ट्रेट अरुण कुमार सिंह, सीओ सिटी वीरेंद्र विक्रम और तहसीलदार आशुतोष आर्या को गाइड लाइन का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं तहसील क्षेत्रों में समस्त एसडीएम और सीओ को जिम्मेदारी दी गई है। कोविड नियमों के पालन न करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। व्यापारियों को भी प्रतिष्ठानों में कोरोना गाइड लाइन का पालन कराने को कहा गया है।
इस बार कोरोना से केवल व्यापारियों को ही नुकसान नहीं हुआ है, जनहानि भी हुई है। गाइडलाइन के मुताबिक दुकान खोली जाएगी। दुकान में सामाजिक दूरी का पालन कराने को गोले बनाए गए हैं। एक बार में चार ग्राहकों को आने की अनुमति दी जाएगी। - डालचंद सक्सेना, मिष्ठान विक्रेता
दुकान खोलने के दौरान सामाजिक, सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की जाएगी। दुकान में भीड़ न हो, इसको लेकर सिर्फ चार ग्राहकों को भीतर आने दिया जाएगा। हालांकि इससे ग्राहक नाराज हो सकते हैं, मगर कोरोना को देखते हुए यह जरूरी है। - आशीष अग्रवाल, क्राकरी व्यापारी
कोरोना केसों की संख्या कम होने पर बाजार लोगों की सुविधा के लिए खोला जा रहा है, मगर हालात अभी पूरी तरह से सुधरे नहीं है। ऐसे में सामाजिक दूरी और मास्क बेहद जरूरी है। लापरवाही से स्थिति बिगड़ सकती है। - दीन दयाल शर्मा, मुख्य प्रबंध ट्रस्टी, गायत्री पीठ
कोरोना कर्फ्यू में किराना और सब्जी की दुकानें खुल रही थी, मगर अन्य व्यापार से जुड़ा कारोबारी परेशान था। हालांकि संक्रमितों की संख्या कम होने पर अब बाजार खुल रहा है। इससे व्यापारी राहत महसूस कर रहे हैं, ग्राहकों और व्यापारी जागरूक रहना होगा। - रमाकांत मौर्या, छतरी चौराहा
शासन के निर्देशानुसार एक जून से बाजार खोलने की अनुमति दी जा रही है। इसको लेकर अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर और मास्क अनिवार्य रहेगा। दुकानों में भीड़ भाड़ न हो, इस पर लगातार नजर रखी जाएगी। कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। - पुलकित खरे, डीएम
कोरोना संक्रमण की रफ्तार अभी भी कम हुई है। अभी जिले में कोरोना केस सामने आ रहे हैं। लापरवाही शहर को एक बार फिर खतरे में डाल सकती है। ऐसे में जरूरी है कि अभी तक जो गाइडलाइन का पालन करते आए हैं, उसे आगे भी करें। बाजार में खरीदारी करते वक्त सामाजिक दूरी और मास्क जरूर पहनें। अगर जरा भी चूक हुई तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए जागरूक रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। - डॉ. रमाकांत सागर, फिजिशियन, जिला अस्पताल