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शॉपिंग कॉम्पलेक्स, रेस्टोरेंट, जिम और स्विमिंग पूल 14 दिन को बंद

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पीलीभीत। कोरोना संक्र मण की दूसरी लहर में मरीजों की संख्या बढ़ी तो साप्ताहिक लॉकडाउन का समय बढ़ाने के साथ ही अन्य कई बिंदुओं पर भी सख्ती की गई है। शासन से मिली गाइडलाइन के बाद डीएम पुलकित खरे ने बृहस्पतिवार शाम को आदेश जारी किया। इसमें शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बार, खेल कॉम्पलेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थानों को बंद रखने को कहा है। यह प्रतिबंध आगामी 14 दिन के लिए हैं।
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डीएम के आदेश में इनके अलावा शादी समारोह में 50, जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति रहेगी। अधिक भीड़ बढ़ाने पर कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन करना मानते हुए कार्रवाई होगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सवों पर भी प्रतिबंध रहेगा। सरकारी और निजी कार्यालय में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति मान्य होगी। कंटेन्मेंट जोन घोषित करने के पहले सार्वजनिक घोषणा की जाएगी। उसमें नियमानुसार प्रतिबंध भी लागू कराए जाएंगे। डीएम ने पुलिस, प्रशासन, विकास, पंचायत, नगरपालिका, ब्लॉक के अधिकारियों को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
साप्ताहिक लॉकडाउन शुक्रवार रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक रहेगा। इसके अलावा शासनादेश के आधार पर 14 दिन को रेस्टोरेंट, जिम आदि पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सख्ती से इसका पालन कराया जाएगा। - पुलकित खरे, डीएम
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