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Pilibhit News: गैंगस्टर एक्ट में दोषी को तीन साल की कैद

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पर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, पांच हजार रुपये लगाया जुर्माना
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पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना ने एक आरोपी को दोषी ठहराया है। आरोपी बबलू उर्फ हनीफ को तीन वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला आपराधिक गतिविधियों में शामिल एक गैंग के सदस्य के खिलाफ आया है।
पुलिस को 27 अक्तूबर 2021 को बिलसंडा थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान इस गैंग के बारे में जानकारी मिली थी। थाना प्रभारी उदयवीर सिंह और सदाकत अली अपने हमराही पुलिसकर्मियों के साथ आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि थाना जहानाबाद के मोहल्ला बिलई निवासी शाहरु उर्फ शहरोज ने एक आपराधिक गैंग बनाया है। शाहरु उर्फ शहरोज इस गैंग का सरगना था। गैंग के अन्य सदस्यों में फरीदपुर बरेली के मौज्जम उर्फ गुड्डू और इज्जतनगर बरेली के बबलू उर्फ हनीफ शामिल थे। इन आरोपियों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान बबलू उर्फ हनीफ ने अपनी पत्रावली अलग कर सुनवाई का अनुरोध किया था।
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न्यायालय ने बबलू उर्फ हनीफ के अलग सुनवाई के आवेदन को स्वीकार किया। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायालय ने बबलू उर्फ हनीफ को दोषी पाया। उसे तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया। संवाद
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