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पीलीभीत: पिंक सिटी कॉलोनी में फिर चला बुलडोजर, खकरा नदी के 100 मीटर दायरे में बनी सड़क ध्वस्त

Wed, 23 Sep 2026 05:45 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत

सार

पीलीभीत में जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को पिंक सिटी कॉलोनी में अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। 
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अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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पीलीभीत में लंबे समय से अवैध कब्जे और प्लॉटिंग के आरोपों को लेकर विवादों में रही पिंक सिटी कॉलोनी में बुधवार को एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला। खकरा नदी के किनारे नदी के 100 मीटर दायरे में कथित तौर पर अवैध रूप से बनाई गई करीब 100 मीटर सड़क को नगरपालिका, राजस्व और विनियमित क्षेत्र की संयुक्त टीम ने जेसीबी से ध्वस्त करा दिया। 

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कार्रवाई के दौरान कॉलोनाइजर ने अपना पक्ष रखते हुए निर्माण को निजी जमीन पर बताया, लेकिन मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट प्यारे लाल मौर्य ने पालिका की जमीन बताकर नदी के निर्धारित दायरे में किसी भी तरह के निर्माण को अवैध मानते हुए सड़क हटाने के निर्देश दिए। इसपर बाद बुलडोजर गरजा।

नकटादाना से खकरा पुल जाने वाले मार्ग पर आम वाले मियां की बाजार के पास पिंक सिटी कॉलोनी बसी हुई है। कॉलोनी के कुछ गाटों को लेकर लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई है। नाजूल की जमीन पर कब्जा कर प्लाटिंग किए जाने की शिकायतों पर पहले भी प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा चुकी है। हालांकि, कुछ समय बाद मामला फिर शांत हो जाता रहा। 

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कॉलोनी का विस्तार खकरा नदी के किनारे तक पहुंच गया। आरोप है कि कॉलोनी संचालन से जुड़े अहमद नबी की ओर से खकरा नदी के 100 मीटर दायरे में सड़क का निर्माण करा दिया गया। जिस भूमि पर निर्माण वह नगरपालिका के गाटा में दर्ज होने की बात सामने आई। इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई। जांच के दौरान सड़क का निर्माण नगरपालिका क्षेत्र और नदी के निर्धारित दायरे में पाया गया। 

सिटी मजिस्ट्रेट ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश 
मामला संज्ञान में आने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट प्यारे लाल मौर्य ने नगरपालिका और राजस्व विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए। बुधवार दोपहर करीब डेढ़ बजे संयुक्त टीम पुलिस बल के साथ पिंक सिटी कॉलोनी पहुंची। टीम ने मौके पर पहुंचकर सड़क का निरीक्षण किया। कार्रवाई की जानकारी मिलने पर कॉलोनाइजर ने मौके पर पहुंचकर अपना पक्ष रखा और सड़क तोड़े जाने को गलत बताया। 
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इसी दौरान सिटी मजिस्ट्रेट प्यारे लाल मौर्य और सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा भी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने कॉलोनाइजर का पक्ष सुना। करीब 20 मिनट तक मौके पर बातचीत हुई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खकरा नदी के रिवर फ्रंट के 100 मीटर दायरे में इस तरह का निर्माण स्वीकार्य नहीं है। जबकि जमीन भी पालिका की है। 

इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने अवैध रूप से बनाई गई सड़क को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही नगरपालिका की टीम ने जेसीबी से सड़क तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। करीब 100 मीटर हिस्से में बनी सड़क को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा।
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