कॉलोनी का विस्तार खकरा नदी के किनारे तक पहुंच गया। आरोप है कि कॉलोनी संचालन से जुड़े अहमद नबी की ओर से खकरा नदी के 100 मीटर दायरे में सड़क का निर्माण करा दिया गया। जिस भूमि पर निर्माण वह नगरपालिका के गाटा में दर्ज होने की बात सामने आई। इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई। जांच के दौरान सड़क का निर्माण नगरपालिका क्षेत्र और नदी के निर्धारित दायरे में पाया गया।
सिटी मजिस्ट्रेट ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश
मामला संज्ञान में आने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट प्यारे लाल मौर्य ने नगरपालिका और राजस्व विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए। बुधवार दोपहर करीब डेढ़ बजे संयुक्त टीम पुलिस बल के साथ पिंक सिटी कॉलोनी पहुंची। टीम ने मौके पर पहुंचकर सड़क का निरीक्षण किया। कार्रवाई की जानकारी मिलने पर कॉलोनाइजर ने मौके पर पहुंचकर अपना पक्ष रखा और सड़क तोड़े जाने को गलत बताया।
इसी दौरान सिटी मजिस्ट्रेट प्यारे लाल मौर्य और सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा भी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने कॉलोनाइजर का पक्ष सुना। करीब 20 मिनट तक मौके पर बातचीत हुई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खकरा नदी के रिवर फ्रंट के 100 मीटर दायरे में इस तरह का निर्माण स्वीकार्य नहीं है। जबकि जमीन भी पालिका की है।
इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने अवैध रूप से बनाई गई सड़क को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही नगरपालिका की टीम ने जेसीबी से सड़क तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। करीब 100 मीटर हिस्से में बनी सड़क को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा।