खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिए गए पीके नमकीन का नमूना जांच में फेल पाया गया था। इस पर एडीएम कोर्ट में दर्ज मुकदमे की सुनवाई के बाद एडीएम अजयकांत सैनी ने दो लाख रुपया जुर्माना डाला है। इसमें 15 हजार विक्रेता और 1.85 लाख रुपये का जुर्माना निर्माता कंपनी से वसूला जाएगा।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने एक साल पहले पूरनपुर के मोहल्ला गणेशगंज स्थित रामगोपाल की दुकान से पीके नमकीन का नमूना लेकर जांच को भेजा था। इसमें पैकिंग में गड़बड़ी के साथ ही नमकीन की क्वालिटी भी अधोमानक पाई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले की सुनवाई के बाद एडीएम ने दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसमें 15 हजार रुपये का जुर्माना विक्रेता रामगोपाल से वसूला जाएगा जबकि 1.85 लाख का जुर्माना नमकीन निर्माता कंपनी बरेली की कुमार इंटरप्राइजेज पर डाला गया है। खाद्य सुरक्षा निरीक्षक राजेश गुप्ता ने बताया कि जुर्माना जमा कराने को एडीएम कोर्ट के निर्णय की प्रति विक्रेता एवं निर्माता को भेजी जा रही है।