पीलीभीत। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व)/ न्याय निर्णायक अधिकारी प्रसून द्विवेदी ने काली मिर्च का नमूना अधोमानक मिलने के प्रकरण में दर्ज वाद में सुनवाई करते हुए खाद्य कारोबारी मो माजिद पुत्र मो अजमेरी पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीएम ने आरोपी को आदेश दिया है कि धनराशि एक माह के अंतर्गत राजकोष में जमा करें। धनराशि जमा न करने पर तहसीलदार पीलीभीत से भू-राजस्व की भांति वसूली कराने का भी आदेश दिया है।
एडीएम कोर्ट से जारी आदेश में बताया गया है कि शहर के मदीना किराना स्टोर से खाद्य विभाग ने काली मिर्च का नमूना भरा था। लैब की जांच में नमूना अधोमानक मिला। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम कुमार यादव ने एडीएम कोर्ट में वाद दाखिल कराया, जिसमें कहा है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनन्त स्वरूप ने 20 फरवरी 2025 की दोपहर लगभग एक बजे सब्जी मंडी स्थित मदीना किराना स्टोर का निरीक्षण किया। कारोबार संचालित करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम मो माजिद, मोहल्ला फील खाना निवासी बताया था। नमूने में हल्के दानों का प्रतिशत निर्धारित अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत से अधिक पाया गया है। नमूना अधोमानक (सब स्टैंडर्ड) घोषित किया था। इधर, एडीएम एफआर प्रसून द्विवेदी का कहना है कि खाद्य मामलों में सुनवाई कर जुर्माना लगाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इस मामले में भी जुर्माना लगाया गया है। संवाद