पीलीभीत। रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर की गई 18 लाख रुपये की ठगी व धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डूंगराकोटी ने दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। थाना अमरिया के ग्राम भूड़ा निवासी राजकुमार की तहरीर पर नवंबर 2025 में धोखाधड़ी व ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद जनवरी में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। वहां से सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। इनमें से दो आरोपियों में रामा यादव निवासी करजाहा बहरामपुर थाना एम्स जिला गोरखपुर और कमलेश कुमार पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम आलमखेड़ा, थाना मटोन जिला बांदा ने जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किए। न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों के अधिवक्ताओं और अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिए। संवाद