नगर में डिवाइडर पर फ्लैक्सी बोर्ड से प्रचार करने वालों से विज्ञापन शुल्क की वसूली होगी। स्वकर प्रणाली के तहत गृहकर/जलकर वसूला जाएगा। यह निर्णय नगर पालिका कार्यालय में चेयरमैन प्रदीप जायसवाल लल्लन की अध्यक्षता मेें हुई बोर्ड की बैठक में लिया गया।
बैठक में डिवाइडर पर फ्लैक्सी बोर्ड से प्रचार करने वालों से विज्ञापन की दर वसूली पर चर्चा हुई। नगर पालिका सदस्य शादाब अली, बसंत भारती, नदीम ने डिवाइडर पर फ्लैक्सी पर विज्ञापन करने वालों को तीन साल तक एक निर्धारित साइज मेें क्षेत्र आवंटन का प्रस्ताव रखा। इस पर तय हुआ कि तीन हजार रूपये प्रति वर्ग फिट, प्रति साल के हिसाब से वसूली की जाए। साथ ही विज्ञापन दाताओं को अधिक से अधिक दो साल के लिए उक्त क्षेत्र आवंटित किया जाए। स्वकर प्रणाली पर चर्चा मेें चेयरमैन प्रदीप जायसवाल ने कहा कि स्वकर प्रणाली लागू होने से सभी को एक समान कर देना होगा। कर कम कराने को लोगों को किसी का मुंह नहीं देखना होगा। दलाल भी हावी नहीं हो सकेंगे। इस पर पांच मीटर से अधिक चौड़े रोड के दुकानदारों से डेढ़ रुपये प्रति फिट, पक्के मकान स्वामी से 25 पैसे, अन्य पक्के पर 14 पैसे, कच्चे भवन स्वामी से सात पैसे और खाली प्लाट पर पांच पैसे प्रति वर्ग फिट के अनुसार से जलकर और गृहकर वसूलने का निर्णय हुआ।
हालांकि सदस्य तौफीक अहमद कादरी ने परिवार की एकल विधवा गरीब, असहाय पर कर की वसूली मॉफ करने की बात रखी। बैठक का संचालन लेखाकार अमित मिश्र ने किया। बैठक मेें सीमा देवी, तौफीक अहमद कादरी, रीता, फारुक कुरैशी, शैलेंद्र गुप्ता, सुमित पांडेय, नदीम, राना परवीन, बसंत कुमार भारती, चंद्रसेन वर्मा, शिवम सक्सेना, हसीना, विमला सक्सेना आदि सदस्य थे।
इन दरों पर होगी टैक्स की वसूली
पांच मीटर तक चौड़े मार्ग पर व्यापारी से एक रुपये प्रति वर्ग फिट, पक्के भवन स्वामी से 24 पैसे, अन्य पक्के पर 13 और कच्चे पर छह पैसे, खाली प्लाट पर चार पैसे प्रति वर्ग फिट की वसूली, तीन मीटर तक चौड़े मार्ग पर व्यापारी से 75 पैसे प्रति वर्ग फिट, पक्के भवन स्वामी से 15 पैसे, अन्य पक्के से 14 पैसे, कच्चे घर पर पांच और खाली प्लाट पर चार पैसे प्रति वर्ग फिट टैक्स वसूला जाएगा।