पीलीभीत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने वाले ऋणी कृषक 30 अगस्त और गैर-ऋणी कृषक 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
उपकृषि निदेशक राममिलन सिंह परिहार ने बताया कि इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को नामित किया गया है। इसमें आपदा से फसल को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए जनसेवा केंद्र के माध्यम से https://www.pmfby.gov.com.in पर आवेदन किया जा सकता है। संवाद