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उर्वरक के साथ जिंक की बाध्यता वाले दो दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त

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पीलीभीत। उर्वरक (यूरिया खाद) की खरीद पर दुकानदारों ने जिंक खरीदने के लिए बाध्यता कर दी है। इससे किसानों को उर्वरक के साथ जबरदस्ती जिंक खरीदनी पड़ रही है। इसकी शिकायत दस दिन पहले कुछ किसानों ने जिला कृषि अधिकारी से की थी। जांच में दो दुकानों पर मामला सही मिला। इस पर पहले उन्हें निलंबित कर नोटिस दिया गया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दोनों दुकानों के उर्वरक लाइसेंस निरस्त कर दिए गए।
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पहले ही महंगाई से जूझ रहे किसानों को उर्वरक खरीदने में काफी दिक्कत आ रही है। दुकानों पर उर्वरक की खरीद पर जिंक और मोनो की बाध्यता दुकानदारों की ओर से की जा रही है। इस पर दस दिन पहले कुछ किसानों ने एक शहर और एक माधोटांडा के दुकानदार की शिकायत जिला कृषि अधिकारी से की थी। इस पर जिला कृषि अधिकारी डॉ. विनोद कुमार यादव ने खुद मौके पर जाकर जांच की थी। जांच में दोनों दुकानों पर लगे आरोप सही पाएं गए। इस पर जिला कृषि अधिकारी ने दोनों दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा था। इसके बाद भी दोनों दुकानदारों ने नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर जिला कृषि अधिकारी ने शुक्रवार को शहर के जाटों चौराहा स्थित अनिल फर्टिलाइजर और माधोटांडा स्थित श्रीगणेश एग्री जंक्शन के उर्वरक लाइसेंस निरस्त कर दिए है।
किसानों ने अनिल फर्टिलाइजर और श्रीगणेश एग्री जंक्शन पर उर्वरक के साथ जिंक और अन्य सामान बेचने की बाध्यता की थी। जांच में मामला सही पाए जाने पर पहले उर्वरक लाइसेंस निलंबित किए और जवाब संतोषजनक न मिलने पर निरस्त कर दिए गए है। - डॉ. विनोद कुमार यादव, जिला कृषि अधिकारी
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उर्वरक के साथ अन्य वस्तु देने पर दुकानदार के खिलाफ होगी कार्रवाई
शिकायत मिलने के बाद जिला कृषि अधिकारी खुद और टीमों को लगाकर उर्वरक और पेस्टीसाइड की दुकानों की चेकिंग शुरू कर दी है। शनिवार को जिला कृषि अधिकारी डॉ. विनोद कुमार यादव ने कलीनगर, पूरनपुर में चेकिंग की। इसके अलावा बरखेड़ा, बीसलपुर और शहर में अन्य टीमों को लगाया है। बताया किसानों को उर्वरक के साथ जिंक या मोनो बेचने की शिकायत मिलती है, तो दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसानों को अगर उर्वरक खरीदने में जिंक या फिर अन्य कोई सामान की दुकानदार की ओर से बाध्यता की जा रही है। तो शिकायत करें। इससे उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
कीटनाशक दवा की दुकान का लाइसेंस निरस्त
जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार ने पूरनपुर के गांव कजरी निरंजपुर स्थित मै. दशमेश खाद भंडार कजरी पर डेढ़ सप्ताह पहले छापा मारकर कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में बिल बाउचर, स्टाक रजिस्टर, कैश मेमो तीन दिन के अंदर मांगे गए थे। इसके बाद भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराएं गए। इसके बाद निलंबन की कार्रवाई कर नोटिस जारी किया गया। इसमें गलत तरीके से कीटनाशक का व्यापार करने का जवाब मांग गया, मगर संस्थान द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। इस पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। भविष्य में कीटनाशक रसायनों का व्यापार करने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 की सुसंगत धाराओं तहत कार्रवाई की बात कहीं गई है। संवाद
कीटनाशक के लिए 11 नमूने
जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार ने बताया कि शनिवार को बीसलपुर, सदर, अमरिया में छापा मारा। इस दौरान कीटनाशक दवा के 11 नमूने लिए गए। सभी नमूने जांच के लिए भेजे गए है। नमूना फेल होने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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