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Pilibhit News: दूध और पेस्टी का भी नमूना फेल, लगाया गया जुर्माना

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पीलीभीत। खाद्य सुरक्षा टीम की ओर से लिए गए दूध और पेस्टी के नमूने फेल होने पर दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही बिना लाइसेंस के मटन और चिकन बिक्री करने पर दुकानदार पर एडीएम कोर्ट से 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम मिलन राना ने मझोला के रहने वाले उज्जवल कुमार की दुकान न्यू केक शॉप मझोला रोड से 24 दिसंबर 2020 को पेस्टी का नमूना लिया था। भेजे गए नमूने की रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों का उल्लंघन होने पर अपर जिलाधिकारी राम सिंह गौतम ने 25000 का अर्थ दंड लगाया है। जुर्माना राशि राजकोष में जमा करने के आदेश दिए हैं।
इसके अलावा एक अन्य मामले में भी 31 दिसंबर 2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम मिलन राना ने पीलीभीत मंडी गेट के पास से मैसर्स बाबा डेयरी का निरीक्षण करते हुए दूध का सैंपल लिया था। मिश्रित दूध में भी एफएसएस एक्ट 2006 के मानकों का उल्लंघन होना पाया गया। दूध का नमूना फेल होने पर अपर जिलाधिकारी न्यायालय से निर्भन सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी पड़रिया बिथरी जिला नवाबगंज बरेली पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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इसके अलावा 16 जून 2023 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी तेज बहादुर सिंह ने मटन व चिकन की दुकान में बिना लाइसेंस मांस बिक्री होता पाया। दुकानदार एजाज पुत्र शहजादे निवासी शेरपुर कलां को नोटिस भेजकर मामला न्यायालय में दर्ज किया गया। 20 जनवरी को सुनवाई के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम सिंह गौतम ने एजाज पर 25000 का जुर्माना लगाते हुए धनराशि को एक माह के अंदर राजकोष में जमा करने के आदेश दिए हैं। अपर जिलाधिकारी राम सिंह गौतम ने बताया तीनों मामलों में दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है। तय समय में जुर्माना की राशि जमा न होने पर राजस्व वसूली की तरह वसूली की जाएगी।
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