फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Pilibhit News: चरस बरामदगी में अभियुक्त को पांच वर्ष कैद, 40 हजार जुर्माना

Tue, 14 Jan 2025 12:28 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
विज्ञापन
विज्ञापन
पीलीभीत। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट चन्द्र मोहन मिश्र ने चरस बरामदगी के मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष कारावास और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार एसएचओ बीसलपुर मनोज कुमार त्यागी व उनकी पुलिस टीम ने 11 अगस्त 2017 को नजरुल्ला पहलवान के मकान से आरोपी शुभम शुक्ला के कब्जे से 235 ग्राम अवैध चरस बरामद की थी। विवेचना के बाद पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी शुभम शुक्ला को अवैध चरस रखने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें